Unlock 2.0 guidelines in Hindi : केंद्र सरकार की ओर से जारी अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस 31 जुलाई तक प्रभावी रहेंगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर, लगभग सभी गतिविधियों की छूट दे दी गई है।

रात में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की परमिशन




आसानी से समझें क्या बंद रहेगा, क्या खुला

धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे। दूसरे राज्य जाने के लिए किसी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है।
इनपर अभी फैसला नहीं
मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमा हॉल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, स्विमिंग पूल्स, ऑडिटोरियम, बार, असेंबली हॉल और ऐसी ही अन्य जगहें बंद रहेंगी। सोशल/पॉलिटिकल/स्पोर्ट्स/एंटरटेनमेंट/एकेडमिक/कल्चरल/धार्मिक फंक्शंस पर भी बैन। 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी बंद रहेंगे।
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